उत्तर प्रदेश में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है। प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक एम देवराज ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे सभी विभागों को भेज दिया गया है।
अधिसूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 में दी गई व्यवस्था के आधार पर शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगामी छह माह तक हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
यह आदेश राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी कार्यालयों, निगम और स्थानीय प्राधिकरणों पर लागू होगा।
Source Agency News







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