
Jaya Prada
प्रयागराज (उप्र). इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) ने बृहस्पतिवार को प्रख्यात अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा (Jaya Prada) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में रामपुर की एक अधीनस्थ अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट को रद्द करने का अनुरोध किया गया था।
न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने बृहस्पतिवार को इस मामले की सुनवाई की। इस दौरान, जया प्रदा के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि वे कुछ नये तथ्यों और दस्तावेजों के साथ नया आवेदन दाखिल करना चाहते हैं। उन्होंने इस आधार पर यह याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
यह भी पढ़ें
अभिनेत्री जया प्रदा के खिलाफ 2019 के लोकसभा चुनावों में दो मामले दर्ज किए गए थे। ये दोनों ही मामले रामपुर में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़े हैं। दोनों ही मामलों में रामपुर की जिला अदालत द्वारा समन जारी किए जाने के बावजूद जया प्रदान अदालत में पेश नहीं हुईं। इसके बाद, उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया और उन्हें एक विशेष अदालत द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया। (एजेंसी)
Source Agency News







Visit Today : 160
Total Visit : 262344
Hits Today : 837
Total Hits : 639305
Who's Online : 3