
प्रतीकात्मक तस्वीर
– फोटो : iStock
विस्तार
अगर आपका बच्चा भी बाइक या स्कूटी से स्कूल जा रहा है, तो ध्यान रहे कि पुलिस अभियान चलाकर 18 साल से कम उम्र के वाहन चालकों का चालान काट रही है। अभियान के पहले दिन यानी 8 जुलाई को राजधानी लखनऊ में पुलिस ने 112 वाहनों के चालान काटे। साथ ही 912 अभिभावकों को चेतावनी भी दी। कुछ अभिभावकों का कहना है कि उन्होंने अपने बच्चे का लर्निंग लाइसेंस बनवा लिया है। लिहाजा पुलिस चालान नहीं काट सकती है। यहां आप पूरी तरह से गलत हैं।
दरअसल, पुलिस नियमों के तहत ही अपना काम कर रही है। नियम कहता है कि लर्निंग लाइसेंस सिर्फ वाहन चलाने का प्रशिक्षण लेने के लिए बनता है। लर्निंग लाइसेंस के साथ आप सड़क या पार्क जैसी सार्वजनिक जगह पर वाहन नहीं चला सकते हैं। अगर ऐसा पाया जाता है तो चालान कटना तय है। बता दें कि 16 साल या ज्यादा उम्र का कोई भी बच्चा सड़क व परिवहन मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट sarathi.parivahan.gov.in पर लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। लेकिन, जारी होने वाले लर्निंग लाइसेंस के साथ सड़क पर वाहन नहीं चला सकता है। ये नियम वयस्क आवेदकों पर भी लागू होता है।
किस कानून के तहत बनता है लर्निंग लाइसेंस
अगर आपका बच्चा 16 साल का हो गया है तो आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर-2 में लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल्स के चौथे बिंदु में इसकी जानकारी दी गई है। इसके मुताबिक, 16 साल की उम्र के बच्चे भी लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं। जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा तो परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
कौन-कौन से दस्तावेज लगेंगे
अगर आपको भी 18 साल से कम उम्र के बच्चे के लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन करना है, तो परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने राज्य को चुनें। इसके बाद आने वाले पहले विकल्प में ही लर्निंग लाइसेंस दिख जाएगा। आयु प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण के साथ मांगी गई सभी जानकारी भर दें। कुछ दिन बाद ही आपके बच्चे को लर्निंग लाइसेंस मिल जाएगा।
…फिर भी पुलिस करेगी कार्रवाई
लखनऊ के परिवहन आयुक्त सीबी सिंह ने कहा, लर्निंग लाइसेंस का ये मतलब बिल्कुल न निकालें कि अब आप सड़क पर वाहन चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। लर्निंग लाइसेंस आपको वाहन का प्रशिक्षण लेने के लिए दिया जाता है। तय अवधि के बाद ड्राइविंग टेस्ट होने पर परमानेंट लाइसेंस जारी होने के बाद ही आप सड़क पर वाहन लेकर निकल सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये नियम 16 साल के बच्चों के साथ ही 18 साल या ज्यादा के आवेदकों पर भी लागू होता है। नियम का उल्लंघन करने पर चालान कटना तय है।
Source Agency News








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