
सांकेतिक तस्वीर
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राजेश मिश्र@नवभारत
लखनऊ: लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली बिल के बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना का ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार ने कहा है जल्दी ही इस साल अप्रैल के बाद से किसानों के नलकूप का भी बिजली बिल माफ करने संबंधी घोषणा की जाएगी।
योगी सरकार ने विधानसभा चुनावों के दौरान किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। चुनाव के डेढ़ साल बाद भी इसका ऐलान नहीं हो सका था। अब सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली देने की तैयारी कर ली है। इसके तहत अप्रैल 2023 के बाद से किसानों से नलकूप के लिए बिजली का बिल नहीं दिया जाएगा।
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प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि जल्दी एक अलग से आदेश जारी कर किसानों के नलकूप कनेक्शन की बिजली बिल माफ कर दिया जाएगा। यह आदेश अप्रैल 2023 से प्रभावी होगी जबकि उससे पहले के बिलों के लिए किसान ओटीएस योजना का लाभ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि अप्रैल 2023 के बाद जिन किसानों ने नलकूप के बिजली के बिल अदा कर दिए हैं उनका पैसा समायोजित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि मार्च 2022 के पहले नलकूप के बिलों पर 50 फीसदी की छूट दी जा रही है। अगर किसी किसान ने उस दौरान भी पूरा बिल अदा कर दिया है तो उसका पैसा वापस किया जाएगा।
ऊर्जा मंत्री ने ओटीएस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि इस बार उपभोक्ताओं को 12 किस्तों में बिजली बिल का बकाया भुगतान करने की सुविधा दी गयी है। ओटीएस योजना 8 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में लागू रहेगी। इसमें अलग-अलग श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था की गयी है।
ओटीएस का लाभ घरेलू, वाणिज्यिक, औद्योगिक व बीपीएल सभी तरह के उपभोक्ताओं को मिलेगा। घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का 100 फीसदी सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा। योजना तीन चरणों में चलेगी पहला चरण 8 नवंबर से 31 दिसंबर, दूसरा एक से 15 दिसंबर जबकि तीसरा 16 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा।
इस बार ओटीएस योजना में बिजली चोरी के आरोप में पकड़े गए व्यक्तियों के लिए एकमुश्त या किश्तों में भुगतान करने पर जुर्माने की राशि में छूट का प्रावधान किया गया है। अगर छोटे यानी कि एक किलोवाट वाले उपभोक्ता पहले या दूसरे चरण में भुगतान करते हैं तो उन्हें 100 फीसदी और तीसरे चरण में 80 फीसदी की छूट पाएंगे।
इसी तरह पहले व दूसरे चरण में 12 किश्तों में भुगतान का विकल्प चुनने वालों को 90 फीसदी जबकि तीसरे चरण वालों को 70 फीसदी की छूट मिलेगी। एक किलोवाट से ज्यादा भार वाले उपभोक्ताओं को यह छूट पहले चरण में 90 फीसदी, दूसरे में 80 व तीसरे में 70 फीसदी की रहेगी। ओटीएस योजना का लाभ लेने पर किस्तों के भुगतान में डिफॉल्ट की अनुमति तीन बार से अधिक नहीं होगी।
Source Agency News








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