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प्रदेश में सोमवार से शुरू हो रही बिजली राहत योजना में एक से 31 दिसंबर तक पंजीयन कराने वाले उपभोक्ताओं को सरचार्ज में पूरी और मूल बिल के बकाये में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके बाद जनवरी में 20 फीसदी और फरवरी में 15 फीसदी छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है। प्रदेश में एमएलवी 1 (घरेलू) अधिकतम दो किलोवाट और एलएमवी 2 (वाणिज्यिक) एक किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को बिजली बिल बकाये में राहत दी जा रही है। एक से 31 दिसंबर तक मूलधन में 25 फीसदी और सरचार्ज में शत प्रतिशत छूट देने की व्यवस्था पहली बार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह जनकल्याणकारी कदम है। इसका सीधा लाभ आम नागरिकों और छोटे बिजली उपभोक्ताओं तक पहुंचेगा। योजना का लाभ एक दिसंबर 2025 से 28 फरवरी 2026 तक उठा सकते हैं। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा कि सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली बिल राहत योजना में कभी बिल जमा न करने वाले, लंबे समय से बिल नहीं जमा करने वाले और चोरी के प्रकरणों के समाधान वाले उपभोक्ताओं को शामिल किया गया है।
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