श्रीनगर/लेह: लद्दाख के पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को वैश्विक स्तर पर मजबूत बनाने के लिए प्रशासन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार (20 मई, 2026) को लद्दाख में पंजीकृत ‘होटल और गेस्ट हाउस’ को आधिकारिक रूप से ‘उद्योग’ (Industry) घोषित करने की मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक नीतिगत सुधार का उद्देश्य लद्दाख को पर्यावरण के अनुकूल (Sustainable) एक प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना, व्यापारिक नियमों को सरल बनाना और परिचालन लागत को कम करना है।
इस फैसले से लद्दाख के हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़े कारोबारियों की बरसों पुरानी मांग पूरी हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, इस कदम से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे (Infrastructure) का योजनाबद्ध विकास होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
1 जून, 2026 से लागू होगा आदेश: कारोबारियों को मिलेंगे ये 4 बड़े लाभ
यह नया आदेश 1 जून, 2026 से पूरे केंद्र शासित प्रदेश में प्रभावी हो जाएगा। पर्यटन विभाग के साथ रजिस्टर्ड होटलों और गेस्ट हाउसों को ‘उद्योग’ का दर्जा मिलने के बाद निम्नलिखित बड़े फायदे मिलेंगे:
सस्ती बिजली और पानी: अब तक कमर्शियल दरों पर भुगतान करने वाले होटलों को अब औद्योगिक (Industrial) दरों पर सस्ती बिजली और पानी की आपूर्ति मिलेगी, जिससे उनका हर महीने का खर्च काफी घट जाएगा।
सस्ता बैंक लोन: इन इकाइयों को राज्य और केंद्र सरकार की औद्योगिक नीतियों के तहत कम ब्याज दरों पर रियायती बैंक ऋण मिल सकेगा।
प्रॉपर्टी टैक्स में छूट: इस क्षेत्र को फलने-फूलने में मदद करने के लिए संपत्ति कर (Property Tax) में विशेष छूट दी जाएगी।
निवेशकों का बढ़ेगा भरोसा: लागत कम होने से लद्दाख के इस उभरते बाजार में बड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों का आकर्षण बढ़ेगा।
उपराज्यपाल ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी
इस बड़े फैसले की घोषणा करते हुए लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और नीतिगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप घरेलू पर्यटन को सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद होटल व्यवसायियों को वे सभी प्रोत्साहन, रियायतें और ढांचागत मदद मिल सकेंगी जो केंद्र शासित प्रदेश के अन्य उद्योगों को मिलती हैं।
लालफीताशाही (Red Tape) का अंत: होमस्टे और टूर ऑपरेटरों के लिए नियम हुए आसान
प्रशासन ने इस नीति के जरिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अनावश्यक कागजी कार्रवाई और नियमों के बोझ से पूरी तरह मुक्त कर दिया है:
होमस्टे के लिए नया फ्रेमवर्क: लद्दाख में पहली बार होमस्टे पंजीकरण को एक व्यवस्थित ढांचा दिया गया है। अब होमस्टे का रजिस्ट्रेशन 5 साल के लिए वैध होगा। इसके लिए केवल दो बुनियादी दस्तावेज जमा करके एक आसान और अस्थायी पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
टूर ऑपरेटरों को बड़ी राहत: ऑपरेटरों के लिए पहले से चली आ रही चरित्र प्रमाण पत्र (Character Certificate) और बैंक बैलेंस का प्रमाण देने जैसी जटिल शर्तों को पूरी तरह हटा दिया गया है।
होटल वर्गीकरण का सरलीकरण: होटलों के वर्गीकरण की जटिल व्यवस्था को खत्म करके अब इसे एक ही, एकीकृत (Unified) श्रेणी में बदल दिया गया है।
प्रशासन के इस सुधारात्मक कदम से न केवल पर्यटकों को बेहतर और विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि स्थानीय कारोबारियों को भी एक पारदर्शी और सुलभ व्यापारिक माहौल (Ease of Doing Business) मिलेगा।






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