
कोर्ट फैसला
–
उत्तर प्रदेश के आगरा में हाईवे पर ऑटो चालक व सवारियों को लूटने के मामले में अदालत ने सादाबाद थाना क्षेत्र के मुकेर खाना मीठाकुआं निवासी वाहिद उर्फ आकाश को दोषी पाया। दस्यु प्रभावी क्षेत्र एडीजे-3 ने उसे 3 साल 3 महीने के कठोर कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
एत्मादपुर थाने में मध्य प्रदेश के थाना कोतवाली क्षेत्र गोविंद नगर निवासी ब्रजेश कुशवाह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि वह टुंडला से ऑटो में बैठकर आगरा आ रहे थे। इस दौरान आरोपी वाहिद उर्फ आकाश ने चालक सहित उनका मोबाइल, 5300 रुपये व अन्य सामान लूट लिया। पुलिस ने 9 अगस्त 2021 को आरोपी को जेल भेजा था। विवेचक ने 15 अगस्त को चार्जशीट दाखिल किया।
गैंगस्टर को 7 साल 1 महीने का कारावास
संगठित गिरोह बनाकर लूट, चोरी व अन्य अपराध करने के मामलों में अदालत ने धौलपुर के थाना राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव समौना निवासी रंजीत को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाया। स्पेशल जज ने उसे 7 साल 1 महीने कारावास और 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
शमसाबाद थाने में दर्ज केस के अनुसार तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील कुमार ने 29 जुलाई 2017 को रंजीत के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि आरोपी रंजीत संगठित गिरोह बनाकर आर्थिक लाभ के लिए लूट, चोरी व अन्य अपराध करता है। पहले से उस पर कई केस दर्ज हैं। जमानत पर बाहर आते ही फिर से वारदात करता है। क्षेत्र की जनता में आरोपी के नाम का डर है।
Source Agency News







Visit Today : 34
Total Visit : 273117
Hits Today : 281
Total Hits : 675882
Who's Online : 2