
अदालत(सांकेतिक)
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भारतीय सेना के गोपनीय, प्रतिबंधित दस्तावेज पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई को भेजने के आरोपी अनस याकूब गितैली को एनआईए की विशेष अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने सजा का ऐलान किया। इसके साथ ही आरोपी पर 24 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
एनआईए के विशेष लोक अभियोजक एमके सिंह का तर्क था कि इस मामले में पूर्व में सजा पा चुके दोषी सौरभ शर्मा ने भारतीय सेना में रहते हुए भारतीय सेना के गोपनीय प्रतिबंधित, दस्तावेज एवं वर्गीकृत आंकड़े आईएसआई गुप्तचर एजेंसी की एजेंट कथित नेहा शर्मा व अन्य के साथ साझा किया था।
सौरव शर्मा एवं उसकी पत्नी पूजा सिंह के खाते में विदेशों से आईएसआई ने हजारों रुपये भेजे थे।
Source Agency News






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