Wednesday, March 25, 2026

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कातिल पत्नी को आजीवन कारावास: सोते समय पति का गला दबाकर ली जान, शक न हो इसलिए किया ऐसा नाटक…फिर भी न बच सकी

कातिल पत्नी को आजीवन कारावास: सोते समय पति का गला दबाकर ली जान, शक न हो इसलिए किया ऐसा नाटक…फिर भी न बच सकी
Life imprisonment to the murderer's wife strangulating her husband while he was sleeping

हत्या

आगरा में शादी के तीन माह बाद ही पति की हत्या करने पर अदालत ने पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

 

मामला 13 अक्तूबर 2018 का है। ताजगंज थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार बहेटा निवासी कृष्ण मुरारी उर्फ लाला की शादी 1 जुलाई 2018 को आशा से हुई थी। शादी के तीन माह बाद 13 अक्तूबर 2018 को प्रेमी हरेंद्र निवासी सुजरई के साथ मिलकर पति की हत्या करने का केस कृष्ण मुरारी के पिता धनवान सिंह ने दर्ज कराया था। वादी के अनुसार 13 अक्तूबर को पुत्र और पुत्रवधू दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। सुबह साढ़े तीन बजे पुत्रवधू आशा ने उन्हें जगाया और बताया कि उसके पति को कुछ हो गया है। कमरे में जाकर देखा तो पुत्र की गर्दन पर निशान थे। उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां चिकित्सकों ने गला घोंटे जाने से मौत होना बताया।

पुलिस ने आशा और हरेंद्र के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से वादी मुकदमा सहित 8 गवाह पेश हुए। एडीजे-6 नीरज कुमार महाजन ने वादी के अधिवक्ता के तर्कों पर पत्नी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साक्ष्यों के अभाव में आरोपी हरेंद्र को बरी करने का आदेश दिया है।

 

Source Agency News

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